गुजरात हाई कोर्ट ने भाजपा मंत्री की चुनावी जीत को बताया अवैध, कांग्रेस बोली- सत्यमेव जयते


नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा को हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में धोलका सीट से उनकी चुनावी जीत को अवैध करार दिया है। उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार अश्विन राठौड़ ने चूड़ासमा की जीत को कोर्ट में चुनौती दी थी। अश्विन ने याचिका में कहा था कि चूड़ासमा ने गलत तरीकों से विधानसभा चुनाव जीता है।
ठौड़ का आरोप था कि वोट काउंटिंग के वक्त बैलेट पेपर की गणना में अनियमितता बरती गईं। इस मामले में दोनों पक्षों के गवाहों के बयान लेने के बाद रिटर्निंग अफसर धवल जॉनी का ट्रांसफर हाईकोर्ट के निर्देस पर किया गया था। मंत्री ने इस सीट पर 327 वोटों से जीत दर्ज की थी। हाईकोर्ट ने 429 पोस्टल बैलेट रद्द करने का फैसला असंवैधानिक करार दिया था। राठौड़ का आरोप था कि पोस्टल बैलेट में मिले वोटों में से 429 वोट रद्द होने से चूड़ासमा को जीत मिली थी। 
चूड़ासमा बोले- फैसले को SC में देंगे चुनौती 
उधर, शिक्षा मंत्री चूड़ासमा हाईकोर्ट के आदेश को लेकर जहां असहज नजर आए, वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात भी कही। इस मामले में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का कहना है कि हम कानूनी रास्ता अपनाते हुए फैसले को चुनौती देंगे। साथ ही इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री विजय रुपानी और राष्ट्रीय नेताओं से विचार किया जाएगा। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सरकार चूड़ासमा को शिक्षा मंत्री आगे भी जारी रहेगी। 
गुजरात कांग्रेस ने कहा- सत्यमेव जयते 
हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने अपने ट्वीट में सत्यमेव जयते लिखा है। वहीं उन्होंने लिखा है कि भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा ने 2017 में अपना चुनाव गलत तरीके से जीता था। हाई कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है।


Post a Comment

أحدث أقدم