नरसिंहपुर: दुकानों को खोले जाने के संबंध में कलेक्टर के निर्देश

                 


नरसिंहपुर/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।


भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक जून को जारी आदेश के संबंध में कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने जिले में उन दुकानों के बारे में जानकारी दी है, जिन दुकानों के खोले जाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है।
       कलेक्टर ने बताया कि साग-सब्ज़ी, फल आदि की दुकानें, लाक डाउन के पूर्व  जहां भी लगती थी, उन स्थानों पर पूर्ववत प्रतिदिन खोली जा सकती हैं। साथ ही रेस्टारेंट को छोड़कर चाय की दुकान और पान की दुकान भी खोली जा सकेंगी, परंतु सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू, पान, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित रहेगा। कलेक्टर ने पुलिस, राजस्व, नगरपालिका, पंचायत एवं अन्य संबद्ध विभाग के अधिकारियों- कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि उक्त दुकानों के संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाये।
       इसी तरह होटल एवं रेस्टोरेन्ट से होम डिलेवरी की सुविधा पूर्व में दी गई है, वह यथावत चालू रहेगी। लाकडाऊन अवधि के दौरान सब्ज़ी मार्केट विशेष रूप से चिन्हित स्थानों पर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को लगाये जा रहे थे, अब साग-सब्ज़ी की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगीं। इस कारण से कलेक्टर द्वारा विशेष चिन्हित स्थानों पर लगाये जा रहे सब्ज़ी मार्केट तत्काल प्रभाव से बंद किये गये हैं।
       पूर्व में जारी धारा 144 के आदेश में जिन संस्थानों और गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, उनको छोड़कर शेष सभी संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान और गतिविधियों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्हें चालू रखा जा सकता है।


 


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