मंगलुरु। कुख्यात साइनाइड सीरियल किलर मोहन को 2006 में केरल के कासरगोड जिले की 23 वर्षीय महिला की हत्या के लिए कर्नाटका की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 में से 19 हत्या के मामलों में उनके खिलाफ ये सजा सुनाई गई है। छठे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सईदुन्ननिसा ने सोमवार को मोहन को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने कहा कि सजा तब शुरू होगी जब वह अन्य मामलों में कारावास की सजा काटेगा।
हत्या के २० मामले
अपराधी के खिलाफ दर्ज 20 हत्या के मामलों में से यह 19 वां मामला है, जिसने कई महिलाओं को जान से मारने और बलात्कार करने के बाद घातक साइनाइड का इस्तेमाल किया है। इससे पहले उसे पांच मामलों में मौत की सजा और तीन मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दो मामलों में मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
ताजा मामले में चार्जशीट के अनुसार, मोहन की मुलाकात उस महिला से हुई जब वह यहां कैंपको की एक इकाई में काम करने के लिए आ रही थी। हालांकि, यह गोली साइनाइड की थी। वॉशरूम में गोली का सेवन करते ही महिला गिर गई बाद में उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।
पिछले मामलों की तरह, मोहन लॉज में वापस चला गया और अपने गहनों के साथ वहां से निकल गया। उन्हें 2009 में बंतवाल से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने 20 महिलाओं की हत्या करने का अपराध स्वीकार किया। न्यायाधीश ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को कर्नाटक पीड़ित को मुआवजा योजना के तहत महिला की मां को मुआवजा देने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया है।
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