अधिक आवश्यक होने पर ही कर्मचारियों को कार्यालय बुलायें कलेक्टर ने स्कूल-कॉलेज सहित सभी निजी संस्थाओं को आदेश

                                             


जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने जिले में संचालित सभी निजी संस्थाओं को अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही अपने संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को कार्य पर बुलाने के सख्त निर्देश दिये हैं ।


     श्री यादव ने इस बारे में जारी आदेश में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निजी संस्थानों, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, पुस्तकालय, स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क के संचालन तथा इंडोर-आउटडोर, सार्वजनिक एवं सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर जिले में लगाये प्रतिबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी संस्थानों को बंद कराये जाने के बावजूद अभी भी शिकायतें मिल रही हैं कि यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से कार्य पर बुलाया जा रहा है ।


     जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में ऐसे सभी निजी संस्थानों के संचालकों को स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी है कि केन्द्र शासन के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के निर्देशानुसार बहुत अधिक आवश्यक होने पर ही सुरक्षा, सफाई एवं आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित संस्थान में कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जाये । इसमें भी पचास फीसदी कर्मचारियों को अल्टरनेट दिवस पर बुलाया जाकर आवश्यक कार्य संपादित कराये जायें ।


     जिला दण्डाधिकारी ने इस आदेश का निजी संस्थानों के संचालकों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिये हैं । उन्होंने कहा कि इस आदेश के उल्लंघन की स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत उनके विरूद्ध दांडिक कार्यवाही की जायेगी ।  जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है ।


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