जबलपुर: शर्तों का उल्लंघन, जीसीएफ, ओएफके व व्हीएफजे के जीएम को नोटिस

                           


जबलपुर/अक्षर सत्ता। एसडीएम एवं इंसिडेंट कमांडर रांझी मनीषा वास्कले ने गन कैरिज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खम्हरिया और व्हीएफजे जबलपुर के महाप्रबंधकों को नोटिस जारी कर आयुध निर्माणियों में उत्पादन करने की सशर्त अनुमति का पालन नहीं करने और भारत सरकार के गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जवाब प्रस्तुत नहीं करने की दशा में तीनों महाप्रबंधकों के विरूद्ध आपदा प्रतिबंध अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जायेगी ।
     महाप्रबंधक गनकैरिज फैक्ट्री, महाप्रबंधक आर्डिनेंस फैक्ट्री खम्हरिया और महाप्रबंधक व्ही.एफ.जे. जबलपुर को जारी कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित किया गया है कि आयुध निर्माणियों में 20 अप्रैल से उत्पादन का कार्य करने की सशर्त छूट दी गई है। लेकिन समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आपके आयुध निर्माणी द्वारा शर्त के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस कारण कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। यह कृत्य भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी गाइडलाइन की शर्तों का भी उल्लंघन है। इसलिए आप इस संबंध में अपना जवाब अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसिडेंट कमांडर रांझी के कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत करें।


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