जिले या राज्य से बाहर जाने की अनुमति के लिए मेडिकल इमर्जेन्सी या सगे संबंधियों के निधन की स्थिति में ही जारी होंगे पास


जबलपुर/अक्षर सत्ता। कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर लगाये गये लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अब केवल मेडिकल इमर्जेन्सी या सगे संबंधियों के निधन के प्रकरणों में ही जिले या राज्य से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इसके लिए भी आवेदन अब व्हाट्सएप पर ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन को व्हाट्सएप नंबर 7587983200 पर सभी आवश्यक दस्तावेज सहित अपना आवेदन पोस्ट करना होगा। आवेदन के परीक्षण के बाद व्हाट्सएप से ही आवेदकों को पास या अनुमति प्रदान की जायेगी । आवेदक व्हाट्सएप पर भेजे गये अपने आवेदन के बारे में जानकारी कोरोना कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 0761-2637500 पर संपर्क कर ले सकते हैं। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रकरणों में भी पास हेतु व्हाट्सएप नंबर पर अपने आवेदन दे सकेंगे। अत्यावश्यक कारणों से राज्य के बाहर जाने की अनुमति के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 0755-2411180 पर भी संपर्क किया जा सकता है ।


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