लॉकडाउन और सीलिंग में क्या है अंतर,  इस दौरान राज्य में क्या होंगे नियम...


नई दिल्ली/ अक्षर सत्ता। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था जिसे अब आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है। इस बारे में ओडिशा पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है।


वहीँ अब पूरे देश में लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार लगातार विचार-विमर्श कर रही है। लेकिन इससे पहले बीते बुधवार को दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्यों के कई जिलों के कोरोना हॉटस्पोर्ट को सील कर दिया है।


यूपी और दिल्ली सील
दोनों राज्य सरकारों ने इस बारे में लिस्ट जारी कर बताया है कि किस इलाके में कहां और किस गली को सील किया गया है। इतना ही नहीं राज्य में अब राशन आदि की सुविधा के लिए सरकार की तरफ से डोर-टू-डोर सेवाएं दी जायेंगी।


वहीँ, अब जब लॉकडाउन आगे बढ़ाने से पहले राज्य के इलाकों को सील कर दिया गया है तो सरकार का लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना क्यों जरुरी है। इसे समझना होगा। आईये आपको बताते हैं।


लॉकडाउन vs सीलिंग
दरअसल, दोनों ही आदेश लोगों को घर पर रहने के लिए दिए गये हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लॉकडाउन में लोगों को आने-जाने की छुट मिलती है। लोग राशन और जरुरी वस्तुएं लेने के लिए घर से निकल सकते हैं लेकिन इलाके सील करने के बाद ये सुविधा नही रहती। आप घर पर ही पूरी तरह से बंद रहते हैं। राशन आदि सुविधा के लिए आप सरकार पर निर्भर रहते हैं। बता दें, जिन इलाकों को सील किया गया है वहां सरकार राशन आदि के लिए होम डिलीवरी की सुविधा दे रही है।


क्या हैं सीलिंग के नियम
अब आपको बताते हैं कि सीलिंग के दौरान सरकार क्या नियम लागू करती है। सबसे पहले दिल्ली में सीलिंग के दौरान क्या नियम रहेंगे, जान लीजिए...
- कोरोना हॉटस्पोर्ट होने के कारण दिल्ली के 20 इलाकों को सील किया गया है
- इन इलाकों में कोई भी, कभी भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकता
- इस दौरान लोगों को राशन आदि से जुड़ी जरुरी सुविधा होम डिलीवरी के द्वारा की जाएगी
- इन सीलिंग वाले इलाकों में ना ही बैंक खुलेंगे और ना ही कोई दुकान
- अगर कोई इन नियमों को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कानून की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी
-इसके अलावा, पूरी दिल्ली में हर व्यक्ति को अब चेहरे पर मास्क लगा कर ही बाहर निकलना होगा, अन्यथा आदेश न मानने पर कड़ी कार्यवाई की जाएगी।


उत्तर-प्रदेश में सीलिंग के दौरान ये होंगे नियम...
- उत्तर-प्रदेश राज्य के 15 जिलों में चिह्नित किए गए हॉटस्पॉट इलाकों में सीलिंग के दौरान किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगाई गई है
 - सीलिंग के इलाकों में सिर्फ पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी और सफाईकर्मी ही आ-जा सकेंगे
- सीलिंग के इलाकों में पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी अगर कोई घर से बाहर नजर आयेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी
- यूपी के सील इलाकों को सैनेटाइज़ किया जाएगा
- बैंक-राशन आदि सभी दुकानें बंद रहेंगी
- सील इलाकों में मेडिकल जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस की सुविधा दी जा सकती है
- सीलिंग इलाकों पर मीडिया का आना-जाना भी निषेध होगा
-अगर इस इलाके में कोई मीडियाकर्मी रहता है तो वह दफ्तर जा पाएगा
- सरकार की तरफ से होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है
- सबसे जरूरी कि अब सभी को मास्क लगाना होगा, ऐसा न करने पर उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर सकता है।


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