एयर इंडिया को मिली बीच की सीट पर भी यात्री बिठाने की अनुमति

 


 
नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और एयर इंडिया को अगले 10 दिन के लिये अपनी निर्धारित उड़ानों में विमान की बीच की सीट पर भी यात्रियों को बिठाने की अनुमति प्रदान कर दी। यह अनुमति देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि सरकार को वाणिज्यिक विमान सेवाओं की सेहत की बजाये नागरिकों की सेहत के लिये अधिक चिंतित होना चाहिए। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने ईद के अवसर पर अवकाश होने के बावजूद वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से केन्द्र की अपील पर सुनवाई की और एयर इंडिया को 10 दिन तक बीच वाली सीट पर भी यात्री बिठाने की अनुमति दी। साथ ही पीठ ने बंबई हाईकोर्ट से कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाये। पीठ ने कहा कि एयर इंडिया और दूसरी विमान कंपनियों को विमान के भीतर 2 यात्रियों के बीच की सीट रिक्त रखकर सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने सहित सुरक्षा उपायों के बारे में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा।
यह है मामला
हाईकोर्ट ने एयर इंडिया के एक पायलट की याचिका पर एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से जवाब मांगा था। इस याचिका में दावा किया गया है कि विमान कंपनी विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाते समय कोविड-19 से संबंधित उपायों का पालन नहीं कर रही हैं। कनानी ने अपने दावे के समर्थन में सैन फ्रांसिस्को और मुंबई के बीच एयर इंडिया की उड़ान की तस्वीर भी पेश की जिसमें सारी सीटें भरी हुईं थीं।


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