गैस रिसाव : एलजी पॉलिमर संयंत्र को कब्ज़े में लेने हाईकोर्ट का आदेश

                                   


अमरावती/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने विशाखापट्टनम में एलजी पॉलिमर संयंत्र परिसर को कब्ज़े में लेने का आदेश दिया है। इस संयंत्र में हाल ही में गैस रिसाव हुआ था जिसमें लोगों की जानें गयी थीं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समितियों को छोड़कर कोई भी संयंत्र परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा कंपनी के निदेशकों को कोर्ट की अनुमति के बिना देश न छोड़ने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बिना कोर्ट की अनुमति के उनके पासपोर्ट उन्हें न दें। गैस लीक मामले में एक नाबालिग सहित 12 लोगों की मौत हो गई थी।


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