नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने उचित कानून बनने तक शासकीय और निजी कार्यो में ‘जूम ‘ एप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने वीडियो कान्फ्रेन्सिग से इस मामले की सुनवाई करते हुये केंद्र को नोटिस जारी किया। केंद्र को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। याचिका में अमेरिका स्थित जूम वीडियो कम्युनिकेशंस को भी पक्षकार बनाया गया है। इस याचिका में निजता के अधिकार का मुद्दा उठाते हुये दावा किया गया है कि लगातार ‘जूम एप’ का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के समक्ष साइबर खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह याचिका दिल्ली निवासी हर्ष चुघ ने दायर की है। याचिका में ‘जूम’ एप पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही शासकीय और व्यक्तिगत स्तर पर जूम के इस्तेमाल के बारे में उचित कानून बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता वजीह शफीक के माध्यम से दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि लगातार इस ऐप के इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है और यह तरह-तरह के साइबर अपराधों को भी बढ़ावा दे सकता है।
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