अनाधिकृत रूप से भूजल का दोहन : नोएडा की 2 इकाइयों पर 25 लाख रुपये जुर्माना


नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।


राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अनाधिकृत रूप से भूजल का दोहन करने पर नोएडा की दो इकाइयों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि भूजल के गिरते स्तर के चलते पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होने का जोखिम है, जिसका परिणाम पेयजल के कमी के रूप में निकलेगा। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उल्लेख किया कि जहां तक नोएडा गोल्फ कोर्स और एडवांट नाविस बिजनेस पार्क का सवाल है तो कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं है। अधिकरण ने कहा कि नोएडा गोल्फ कोर्स और एडवांट नाविस बिजनेस पार्क 25 लाख रुपये का अंतरिम जुर्माना जमा करें जो एक महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास जमा किया जा सकता है।


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