अनुविभागीय दंडाधिकारी रविन्द्र चौकसे ने किया आदेश जारी
दमोह/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।
अनुविभागीय दंडाधिकारी दमोह रविन्द्र चौकसे ने कोविड-19 संक्रमित पॉजीटिव मरीज के संपर्क में अधिक व्यक्तियों के आने से नगर पालिका क्षेत्र दमोह के वार्ड नं.-7 दमोह को कंटेनमेंट एरिया एवं उससे लगे 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को 25 जून से 30 जून तक के लिये पूर्णत: लॉकडाउन घोषित किया गया है। बजरिया वार्ड 7 मुख्य मार्ग में बबलू पिता मुन्ना खां के मकान से रियाज कुरैशी पिता बहीद कुरैशी के मकान तक, बजरिया वार्ड नं.-01 मुख्य मार्ग आविद पिता अहमद के मकान से असलम पिता इस्माईल के मकान तक, बजरिया वार्ड नंबर-1 में पप्पू पिता हनीफ कुरैशी के कमान से नूरे सुभान पिता इनायत के मकान तक, बजरिया वार्ड नं.-01 में अतीक पिता करीम के मकान से सप्पू पिता अब्दुल मनिहार के मकान तक, बजरिया वार्ड-01 में असलम पिता इस्माइल के मकान से नौशाद खां पिता सरीफ खा एवं पप्पू कुरैशी के मकान तक तथा बजरिया वार्ड नं.-01 में हमीद के मकान से हफीज मास्टर के मकान तक कंटेनमेंट एरिया के किसी भी निवासी को घर से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में कंटेनमेंट एरिया के इंसीडेंट कमाण्डर द्वारा बाहर आने जाने की अनुमति दी जा सकेगी, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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