नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने वाहन निर्माताओं को बिक्री के समय वाहनों के ध्वनि स्तर के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देने का निर्देश दिया है। एनजीटी का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिये एक गंभीर खतरा है। उसने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को निर्देश दिया कि वह प्रोडक्शन स्तर पर वाहनों के लिये शोर उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित करे और इसके बाद मानकों पर अमल के लिये वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 20 के तहत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे। एनजीटी ने कहा कि उपभोक्ताओं और सार्वजनिक प्राधिकरणों को वाहनों के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण की जानकारी होने से यह खरीद के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।
ध्वनि प्रदूषण: बिक्री के समय वाहनों में ध्वनि स्तर की जानकारी दें कंपनियां : एनजीटी
अक्षर सत्ता
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