डिटाॅल की जगह ‘डेवटॉल’ नाम से कंपनी बेच रही थी सेनेटाइज़र, जुर्माना

                           


नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कंपनी को ‘डेवटॉल’ नाम से सैनिटाइजर का उत्पादन और बिक्री करने से रोक दिया है। अदालत ने कहा कि यह जान-मानी कंपनी ‘डेटॉल’ के ट्रेडमार्क और लोगो का उल्लंघन है। वीडियो कांफ्रेंस से सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव शकधर ने डेवटॉल सेनेटाइजर के उत्पादक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और इस राशि को एक हफ्ते के भीतर किशोर न्याय कोष में जमा कराने का आदेश दिया। अदालत का यह आदेश रेकिट बेंकाइजर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर आया है, जिसमें मोहित पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ‘डेवटॉल’ ब्रांड नाम से सेनेटाइजर की बिक्री करने से स्थायी रूप से रोकने का अनुरोध किया गया था। उल्लेखनीय है कि डेवटॉल नामक उत्पाद ने कोविड-19 से रक्षा करने का दावा किया था।


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