नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा कि वह विशाखापत्तनम में एलजी पॉलिमर्स इंडिया के संयंत्र में गैस लीक जैसे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले मामलों पर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता इसलिए उसके पास स्वत: संज्ञान लेने समेत व्यापक अधिकार हैं। गौरतलब है कि विशाखपट्टनम में गैस लीक की घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई थी और 1,000 लोग प्रभावित हुए थे। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एनजीटी के पास पर्यावरण को पहुंचे नुकसान के पीड़ितों को राहत एवं मुआवजा दिलाने, संपत्ति की क्षतिपूर्ति और पुनर्वास उपलब्ध कराने की शक्तियां हैं। पीठ में जस्टिस एसके सिंह भी शामिल रहे।
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