हत्या के 20वें मामले में ‘साइनाइड’ मोहन दोषी करार


मेंगलुरु/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।


कर्नाटक में मेंगलुरु की एक अदालत ने ‘साइनाइड’ मोहन को केरल के कासरगोड जिले की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया है। यह मोहन के खिलाफ दर्ज 20वां और आखिरी मामला है। उसने कई महिलाओं से दोस्ती कर उनका बलात्कार किया और फिर ‘साइनाइड’ जहर से उनकी हत्या कर दी। सजा का ऐलान 24 जून को किए जाने की उम्मीद है।
यह था मामला
कासरगोड के एक महिला छात्रावास में खाना बनाने वाली 25 वर्षीय युवती की 2009 में मोहन से जान-पहचान हुई। वह पीड़िता के घर पर 3 बार गया और उससे शादी करने का वादा किया। 8 जुलाई, 2009 को महिला यह कर अपने घर से निकली कि वह मंदिर जा रही है। मोहन युवती को बेंगलुरु ले गया और जब पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने उसे फोन कर युवती के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उन्होंने शादी कर ली है और जल्द लौटेंगे। वह युवती को बस स्टैंड के करीब एक लॉज में ले गया। अगले दिन वह युवती को बस स्टैंड लेकर गया जहां उसे साइनाइड मिली दवा खाने को दी और खुद मौके से फरार हो गया। युवती दवा खाने के बाद वहीं गिर पड़ी और उसे एक कांस्टेबल अस्पताल ले कर गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद केस दर्ज किया गया। अक्तूबर, 2009 में मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पीड़िता की बहन ने उसकी तसवीर देखकर उसे पहचान लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने मामले की जांच शुरू की।


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