इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगायी रोक


लखनऊ/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।


इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने कई याचियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई करके पारित किया। अदालत ने एक जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था जिसे आज सुनाया। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
इससे कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उप्र सरकार का जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इन पदों पर नियुक्तियों के लिए ऊंची कट आफ रखने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। याचियों ने घोषित परीक्षा परिणाम में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर प्रश्न उठाया था। अदालत ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी व यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी।


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