नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लागू होने के बाद से शिक्षकों को वेतन नहीं दिए जाने को लेकर प्राधिकारों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि शिक्षकों को कोविड-19 की ड्यूटी में लगाया गया और उनकी तुलना कोरोना वायरस योद्धा से की जा सकती है लेकिन उन्हें मार्च से वेतन से वंचित रखा गया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, ‘यह बहुत अफसोस की बात है।’ अदालत ने इसका भी संज्ञान लिया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों को भी बकाया वेतन नहीं दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए पीठ ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों की ओर से दाखिल एक याचिका का निपटारा कर दिया। इसमें मार्च से बकाया वेतन के भुगतान के लिए प्राधिकारों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
कोविड-19 की ड्यूटी कर रहे शिक्षक कोरोना योद्धा की तरह : हाईकोर्ट
अक्षर सत्ता
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