मण्डला : 8 जून से खुलेंगे होटल, रिसोर्ट, मोटल एवं धर्मशाला, सशर्त अनुमति



मण्डला/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।


कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने जिले के समस्त सत्कार संबंधी संस्थान अर्थात् होटल, रिसोर्ट, मोटल एवं धर्मशाला आदि खोले जाने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। जारी आदेश के तहत् संस्थान में कार्यरत स्टॉफ के प्रत्येक व्यक्ति को अपना चेहरा मॉस्क अथवा गमछे से ढंकना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय अपराध होकर रूपये 1000/- के अर्थदण्ड एवं 6 माह तक की सजा अधिरोपित की जा सकेगी। संस्थान मे शराब, पान, गुटका, तम्बाखू एवं उसके उत्पाद का उपयोग अनुज्ञेय नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाये रखना होगा तथा समस्त प्रतिष्ठानों के मालिकों एवं संचालकों को अपने ग्राहकों के मध्य एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा।
संस्थानों में सेनेटाईजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
    कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि सत्कार संस्थान को आगमन एवं निर्गमन बिन्दुओं पर नियमित रूप से सेनेटाईजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान किया जाना, हाथ धोने एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। विवाह कार्य के लिये दोनो पक्षों को मिलाकर कुल 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी तथा विवाह कार्यक्रम की सूचना स्थानीय थाने मे देना होगा। विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों एवं अतिथियों के आगमन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था बनाया जाना अनिवार्य होगा तथा खाँसी या बुखार आदि के लक्षण पाये जाने पर उन्हें तत्काल निकटस्थ ज्वर केन्द्र मे चिकित्सीय सुविधा हेतु भी भेजना होगा।
    डॉ. जटिया ने निर्देशित किया है कि सत्कार संस्थानों मे भोजन व्यवस्था के लिए ग्राहकों एवं अतिथियों के मध्य इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाये कि एक-दूसरे के बीच की दूरी कम से कम 2 गज अनिवार्यतः बनी रहे। इन गतिविधियों या क्रियाकलापों के संचालन मे भारत सरकार एवं म०प्र०शासन द्वारा समय-समय पर जारी लॉकडाउन के नियमों एवं निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर सम्बंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।


Post a Comment

और नया पुराने