चंडीगढ़/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। प्राइवेट स्कूलों को राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि सभी स्कूल ट्यूशन फीस लेने के हकदार हैं चाहे वह आनलाइन क्लासें ले रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने हालांकि यह कहा कि सभी स्कूल लाॅकडाउन में आनलाइन शिक्षा की ओर ध्यान दें। कोर्ट ने कहा कि ये फीस बढ़ाई नहीं जाएगी और पिछले साल 2019 की तरह ही चार्ज की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों का अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को लगातार सैलरी दिए जाने की वजह से और बिल्डिंग और स्कूलों का अन्य खर्चा हो रहा है इसलिए स्कूलों को राहत दी जानी चाहिए।
इसके साथ ही पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि अगर फाइनेंशियल कारणों से कोई भी अभिभावक बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है तो उसकी दलील सुनी जाए और अगर किसी प्राइवेट स्कूल का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है तो वो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लिखित में बता सकता है।
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