चंडीगढ़/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।
स्कूल फीस के भुगतान के लिए यूटी के आदेश के खिलाफ एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि स्कूल फीस का भुगतान न करने पर कोई भी स्कूल शिक्षा देने से इनकार नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि फीस न देने पर किसी भी छात्र का नाम स्कूल से नहीं काटा जा सकता। यूटी शिक्षा सचिव द्वारा निर्दिष्ट तारीखों से फीस भुगतान के आदेश पर अधिवक्ता पंकज चंदगोठिया द्वारा दायर एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिये।
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