रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू

                                                   


जिले में विभिन्न गतिविधियों के दिशा-निर्देश जारी, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
मण्डला/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने राष्ट्रीय विपदा कोराना वायरस (कोविड 19) के फैलाव को नियंत्रित करने एवं इससे बचाव की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में घोषित पांचवे चरण के लॉकडाऊन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। उन्होंने मंडला जिले में आम जनता की गतिविधियों एवं कियाकलापों के लिए 1 जून से आगामी आदेश तक के लिए रेग्यूलेशन जारी कर दिया है।
ये क्रियाकलाप या गतिविधियाँ रहेगी प्रतिबंधित -
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में समस्त साप्ताहिक हाट बाजार नहीं लगेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट (ऑटो-बस सेवा) हेतु आदेश पृथक से जारी होगा। समस्त आंगनवाड़ी, मदरसा एवं शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे, किन्तु स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. द्वारा 9 जून से आयोजित 12 वीं की परीक्षाएँ निर्धारित समय-सारिणी अनुसार जारी रहेंगी। समस्त सत्कार संबंधी संस्थान अर्थात् होटल, रिसोर्ट, मोटल, धर्मशाला, बारातघर आदि आगामी आदेश पर्यन्त अनिवार्यतः बदं रहेंगे। दुकान या प्रतिष्ठान पर 5 व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा तथा ग्राहकों के मध्य आपस में 6 फुट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जवाबदारी संबंधित दुकान या प्रतिष्ठान संचालक की होगी अन्यथा की स्थिति निर्मित होने पर दुकान या प्रतिष्ठान को सील किया जायेगा। समस्त सिनेमा हॉल, मल्टी फ्लेक्स, जिम्नेशियम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम और समरूप स्थान बंद रहेंगे। समस्त सार्वजनिक, राजनीतिक, क्रीड़ा, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक समारोह या अन्य समारोहों का आयोजन नहीं होगा। समस्त धर्म स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए अनिवार्यतः बंद रहेंगे। (खुलने संबंधी आदेश पृथक से जारी होंगे।
जारी आदेश में बीमार एवं 65 वर्ष की उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएँ, 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को उनके हित में सलाह दी गई है कि वे अपने घर में ही रहे, जब तक अतिआवश्यक ना हो घर से बाहर नहीं निकले। चिकित्सकीय आधार पर होम क्वारंटाइन किये गये व्यक्ति अपने-अपने घरों अथवा निर्धारित केन्द्रों में ही रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बैगा-बैगी चौक से लेकर उदय चौक, बस स्टेण्ड चौराहा से लेकर बड़ चौक, चिलमन चौक से वॉटर फिल्टर प्लांट तक सभी चौराहों और मार्ग पर सब्जी या फल के स्थायी ठेले नहीं लगेंगे बल्कि यहां से बिना रूके अपने-अपने आवंटित वार्डाे में फेरी लगाई जा सकेगी। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर रात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 तक पूर्णतः लॉकडाउन अर्थात् रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की मनाही रहेगी। गुमाश्ता एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित किये गये साप्ताहिक अवकाश का पालन करना होगा अर्थात् उस दिन प्रतिष्ठान बंद रहेगे।
कंटेनमेंट जोन छोड़कर ये रहेगी अनुमति प्राप्त गतिविधियाँ -
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में प्रतिदिन प्रातः 06 बजे से सायं 8.30 बजे तक  समस्त सेवा, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अलग-अलग समय के लिए खुले रहेंगे। सभी फुटकर फल या सब्जी विक्रेता ठेले पर केवल फेरी लगाकर फल या सब्जी का विक्रय वर्तमान में जारी व्यवस्थानुसार कर सकेंगे। समस्त शासकीय या अशासकीय निर्माण कार्य, योजनाएँ एवं परियोजनाओं की गतिविधियों संचालित रहेगी। समस्त शासकीय या अशासकीय कार्यालय निर्धारित समयावधि में पूर्ण क्षमता के साथ खुले रहेंगे।
प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियाँ -
    जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि व्यक्तियों का अंतरजिला या अन्तराज्यीय आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा, आवागमन के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। समस्त प्रकार के माल परिवहन की सेवाएँ प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
इन नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य -
   जारी आदेश के तहत् सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों पर एवं आवागमन के समय प्रत्येक व्यक्ति को अपना चेहरा मॉस्क अथवा गमछे से ढंकना अनिवार्य होगा। सभी दुकानदारों को यह हिदायत दी गई है कि जो ग्राहक बिना मॉस्क या गमछा लगाये हुए दुकान पर आता है तो ऐसे किसी व्यक्ति को सामान का विक्रय ना करें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय अपराध होकर रू1000 के अर्थदण्ड एवं 6 माह तक की सजा आरोपित किया जा सकेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाखू एवं उसके उत्पाद का उपयोग अनुज्ञेय नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाये रखना होगी तथा समस्त प्रतिष्ठानों के मालिकों या संचालकों को अपने ग्राहकों के मध्य एक-दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा। हर प्रकार की धार्मिक मंडली, समूह संयोजन, जमाव की सख्त मनाही है। कहीं भी 5 या उससे अधिक लोगों का जमाव, जुड़ाव या समूह एकत्र नहीं होगा। अंत्येष्टि क्रिया में 20 से अधिक लोगों का जुड़ाव, जमाव या एकत्रीकरण नहीं होगा। विवाह कार्य के लिए दोनों पक्षों के मिलाकर कुल 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति की प्रतिबंधित रहेगी। जिले के भीतर होने वाले विवाह कार्यक्रम की सूचना स्थानीय थाने में देना पर्याप्त होगा। यथासंभव घर से काम करने की प्रणाली का अनुसरण किया जाये। कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, मार्केट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में व्यवसाय की अलग-अलग समयावधि का पालन किया जाये। समस्त कार्यस्थलों को नियमित रूप से सेनेटाइजेशन एवं थर्मल स्केनिंग का प्रावधान किया जाना, हाथ धोने एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था आगमन एवं निर्गमन बिन्दुओं पर की जाना अनिवार्य होगा।  कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्ति, मजदूरों के मध्य पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच समुचित अंतराल, लंच ब्रेक का अलग-अलग समय निर्धारित करते हुए सोशल डिस्टंेसिंग रखा जाना सुनिश्चित करेंगे। जिले के ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो स्मार्ट मोबाइल रखते है को ’आरोग्यसेतू एप’ का अपने मोबाइल में उपयोग करने की सलाह दी गई है ताकि वे अपनी स्वास्थ्य स्थिति को इस एप पर अपडेट करें। जिन व्यक्तियों को कोविड-19 के कारण होम क्वारंटाइन किया गया है उन्हें समयावधि से पूर्व घर से बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं अन्यथा की दशा में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एव डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट 2005 की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।


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