नरसिंहपु/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।
कोविड- 19 वायरस से संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी एवं मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने जिले में लॉक डाउन 30 जून तक सशर्त बढ़ाने का आदेश भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया है। लॉक डाउन के दौरान रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक टोटल कर्फ्यू रहेगा। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दुकानें, प्रतिष्ठान और संस्थान रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नहीं खोले जा सकेंगे। इसके अलावा ये शाप एक्ट एवं अन्य प्रचलित अधिनियमों के अधीन किसी भी समय खोले जा सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप, हास्पीटल, मेडिकल स्टोर आदि 24 घंटे खोले जा सकते हैं।
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