देशद्रोह मामला : पत्रकार विनोद दुआ पर दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की अवधि बढ़ी

हिमाचल प्रदेश में भाजपा के एक स्थानीय नेता ने करवाया है केस दर्ज



नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ ऑनलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को उनके यूट्यूब के एक कार्यक्रम को लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस की किसी दंडात्मक कार्रवाई से मिले संरक्षण की अवधि सोमवार को अगले आदेश तक के लिये बढ़ा दी। दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में भाजपा के एक स्थानीय नेता ने देशद्रोह का मामला दर्ज कराया है। जस्टिस उदय यू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि विनोद दुआ को इस मामले के संबंध में हिमाचल प्र्रदेश पुलिस द्वारा पूछे जा रहे किसी भी पूरक प्रश्न का जवाब देने की जरूरत नहीं है। पीठ ने इस मामले को अब 27 जुलाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया है। भाजपा के स्थानीय नेता श्याम की शिकायत पर 6 मई को शिमला के कुमारसैन थाने में विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह, मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने और सार्वजनिक शरारत करने जैसे आरोपों में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। पुलिस ने विनोद दुआ को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।


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