जबलपुर : रात का कर्फ्यू अब रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक 

अब दो दिन का होगा विराम, कलेक्टर ने जारी किया आदेश



जबलपुर/अक्षर सत्ता/ ऑनलाइन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जबलपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा दिए गए निर्देश और जिला आपदा प्रबंधन समिति की आज आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के पालन में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब रात का कर्फ्यू रात्रि 8 बजे से प्रात: 5 बजे तक लागू रहेगा और विराम दो दिन का रहेगा।
जिला दंडाधिकारी श्री भरत यादव द्वारा इस संबंध में आज जारी आदेश के मुताबिक रात का कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे के स्थान पर अब रात्रि 8 बजे से प्रात: 5 बजे के मध्य लागू होगा। लेकिन सभी दुकानें व प्रतिष्ठान सायं 7.30 बजे तक आवश्यक रूप से बंद की जायेंगी।
जिले में राज्य, केन्द्र सरकार एवं निजी कार्यालय व निजी प्रतिष्ठान (आवश्यक सेवाओं के सभी केन्द्रीय, राज्य, पीसीयू, निजी उत्पाद करने वाले कार्यालय व संस्थान को छोड़कर) केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ संचालित किये जा सकेंगे। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी। राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय जब तक अन्यथा स्थिति निर्मित नहीं होती है सामान्य रुप से खुले रहेंगे।
अगर शापिंग काम्पलेक्स या दुकान में कोई व्यक्ति कोरोना पाजिटिव पाया जाता है, तो उस शापिंग काम्पलेक्स व दुकान को तत्काल बंद कराया जायेगा और इसकी निगरानी इंसीडेंट कमाण्डर तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रोटोकाल के अनुसार की जायेगा।
कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय निर्देश एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं जिलादंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले यथा मास्क, फेस कवरिंग का उपयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों तथा शादी-विवाह, निजी कार्यक्रम व अंत्येष्टि कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के भाग लेने पर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
संक्रमण की स्थिति का आंकलन करते हुए स्थानीय आवश्यकता के अनुरुप रविवार के अलावा शनिवार या सोमवार को शामिल करते हुए सप्ताह में लगातार दो दिन टोटल लॉक डाउन व विराम का आदेश पृथक से जारी किया जायेगा। पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियां यथावत प्रभावशील रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


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