मेडिकल प्रवेश : ओबीसी कोटे पर हाईकोर्ट जल्द ले निर्णय : सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ ऑनलाइन | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट से कहा है कि मेडिकल के 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटे में तमिलनाडु सरकार द्वारा छोड़ी गयी सीटों में 50 फीसदी आरक्षण का लाभ राज्य के ओबीसी छात्रों को नहीं देने के केन्द्र के निर्णय के खिलाफ लंबित याचिकाओं पर शीघ्र फैसला किया जाये। जस्टिस एल नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि हाईकोर्ट को शीर्ष अदालत में एक अन्य मामला लंबित होने के बावजूद राज्य सरकार तथा अन्य की याचिकाओं पर निर्णय करना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘उसके समक्ष याचिकाओं में दी गयी सभी दलीलों पर हाईकोर्ट को फैसला करना चाहिए।’ इसके साथ ही पीठ ने हाईकोर्ट से इसे देखने का अनुरोध किया। ससे पहले, दो जुलाई को तमिलनाडु सरकार ने एक आवेदन दायर कर शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि हाईकोर्टको अपने यहां लंबित याचिकाओं का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दे।


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