नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ ऑनलाइन। देश में उपभोक्ता कानून में कई बदलाव के साथ सोमवार से लागू कर दिया गया।कानून में बदलाव के बाद से घटिया समान बेचने वालों को, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसमें घटिया समान बेचने वालों को 6 महीने की जेल या एक लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर बड़े तौर पर नुकसान होता है तो ग्राहकों को 5 लाख तक मुआवजा देना पड़ सकता है और 7 साल की जेल हो सकती है।
नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल
नए उपभोक्ता कानून के तहत अगर किसी उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजे के तौर पर 10 लाख और 7 साल या आजीवन कारावास भी होने की संभावना है। देश में नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल की गई है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकते हैं। अभी तक शिकायत वहीं किया जा सकता था जहां सामान खरीदा गया हो।
उपभोक्ताओं के अधिकार
उपभोक्ता कानून में बदलाव के साथ उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए हैं, जिसमें ऐसी वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं से बचाव होगा। जिससे जीवन या संपत्ति को नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही उपभोक्ता को सामान की गुणवत्ता क्षमता मात्रा शुद्धता कीमत और मानक के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी।
उत्पादन में किसी भी तरह की शिकायत होने पर त्वरित कार्यवाही का प्रावधान होगा। वहीं उपभोक्ता किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर चयनित संस्था द्वारा गंभीरता से सुनवाई की जाएगी और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
अब सेलिब्रिटी पर भी लगेगा जुर्माना
नए कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख तक जुर्माना लग लगेगा। इसके तहत सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वह विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर ले, खराब प्रोडक्ट या मिलावटी समांतर कंपनियों पर जुर्माना और मुआवजे का प्रावधान है। उपभोक्ता झूठी शिकायत करता है तो अब 50 हजार जुर्माना लगेगा।
वहीं कानून को लेकर केंद्र सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी। जिसके अधिकारी अनदेखी करने वालों और भ्रमित करने वाले विज्ञापन पर नजर रखेंगे। इसके अलावा सीसीपीए की स्वतंत्र जांच एजेंसी भी गठन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट जनरल के हाथ में होगी।
एक टिप्पणी भेजें