टैक्स नोटिस मिलने पर अब आयकर अधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं!


नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ ऑनलाइन। यदि किसी व्यक्ति को आयकर से जुड़ी जांच का नोटिस मिलता है तो उसे अपने यहां के स्थानीय आयकर अधिकारी से व्यक्तिगत तौर पर मिलने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति आयकर विभाग की नयी संपर्क रहित आकलन योजना के तहत इस संबंध में आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। आयकर विभाग ने एक जनसूचना में कहा,‘आयकर विभाग का चेहरा अब बदल रहा है।’ कोई व्यक्ति अब इंटरनेट के माध्यम से संपर्क रहित आकलन व्यवस्था का लाभ उठा सकता है। आयकर विभाग ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या करदाता को विभाग की ओर से कर जांच का नोटिस मिल भी जाता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। संपर्क रहित आयकर आकलन व्यवस्था आपकी मदद करेगी। अपनी आय और कर के बारे में समझाने के लिए आपको (करदाता) को स्थानीय आयकर अधिकारी से व्यक्तिगत तौर पर मिलने की जरूरत नहीं है।’ विभाग ने कहा कि व्यक्ति अपने जवाब को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयकर विभाग की वेबसाइट पर जमा करा सकता है। इन जवाबों के आकलन के लिए आयकर विभाग की विशेष टीमें बनायी गयीं हैं जो देश के विभिन्न शहरों में काम करती हैं।


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