नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में इकट्ठा हुए तब्लीगी जमाते के 29 लोगों के ऊपर से पुलिस द्वारा की गई एफआईआर को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा है। इन लोगों पर मीडिया के प्रॉपेगेंडा की वजह से कार्रवाई हुई है। सभी 29 लोगों पर थे एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए हैं।
पुलिस ने इनपर आईपीसी की धारा, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम जैसे कई तरह के कानूनों के तहत कार्रवाही की थी। जिसमें इन लोगों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान था। मगर कोर्ट ने इसे गैर कानूनी बताया है।
कोर्ट ने इसके अलावा यह भी कहा कि तेजी से फैल रहे कोरोना की वजह से यह साफ हो जाता है कि इनपर एक्शन लेना गलत था। कोर्ट ने कहा कि विदेशियों के खिलाफ गलत कदम उठाया गया। सरकार को जरुरत है कि इसकी क्षतिपूर्ति के लिए वह कुछ सकारात्मक काम करें।
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