जबलपुर : कर्फ्यू अब रात 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक

दुकानें खुलने का समय भी बढ़ा, होटल-रेस्टोरेंट भी रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे



जबलपुर/अक्षर सत्ता/ ऑनलाइन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने अनलॉक-3 के तहत पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधिन करते हुए दुकानों के प्रतिदिन खुलने का समय अब प्रात: 6 बजे से रात्रि 9.30 बजे कर दिया है। साथ ही होटल एवं रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुलें रह सकेंगे।


      जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी किये गये संशोधित आदेश के मुताबिक रात्रि कालीन कर्फ्यू अब रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे के स्थान पर रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक जारी रहेगा। यह आदेश मंगलवार 11 अगस्त से लागू हो जायेगा।


      जारी आदेश के अनुसार सभी दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से रात्रि के 8.30 बजे के स्थान पर मंगलवार से अब प्रात: 6 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक तथा होटल एवं रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकेंगे।


      आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य  सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।


      जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियाँ यथावत लागू रहेंगी। यह आदेश मंगलवार 11 अगस्त  की प्रात: 5 बजे से प्रभावशील हो जायेगा।


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