कटनी : प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण जिले में लागू रहेगा टोटल लॉकडाउन


रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू, जिला मजिस्ट्रेट ने 
जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश


कटनी/अक्षर सत्ता/ ऑनलाइन। कटनी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के दृष्टिगत संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण कटनी जिले में प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू अब प्रत्येक दिवस रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा।


            जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कटनी जिले में प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान कटनी जिले की सीमा क्षेत्र के अन्दर आवागमन एवं जिला तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र में बाहर से आने-जाने के लिये आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। रविवार को समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें एवं समस्त हाट बाजार बंद रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा। परिवहन सेवाओं में निजी बसें, टैक्सी, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा का संचालन भी बंद रहेगा। सभी स्कूल कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल को भी बंद रखने के निर्देश जारी किये गये हैं। वहीं समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजक, समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े भी प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त होटल, रेस्टॉरेन्ट, शॉपिंग मॉल आदि को पूर्णतः बंद रखा जायेगा। समस्त धार्मिक, राजनैतिक गतिविधियां, सामाजिक आयोजन बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। इन बिन्दुओं के अलावा रविवार को छोड़कर अन्य दिवसों में समस्त व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियां प्रातः 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित रहेंगी। पूर्व में जारी आदेश के वर्णित निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।


        


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