नरसिंहपुर : गणेश वार्ड करेली में कंटेनमेंट एरिया घोषित


नरसिंहपुर/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने करेली के गणेश वार्ड में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इस स्थान पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर यहां कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
         उल्लेखनीय है कि करेली के गणेश वार्ड में निवासरत व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया है। संदिग्ध व्यक्ति के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्ति के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है।
कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित
         कंटेनमेंट एरिया में सभी गतिविधियां व आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासियों का होम कोरंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट एरिया के व्यक्तियों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। कोविड- 19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के सभी परिजन, निकट सम्पर्क वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से होम कोरंटाइन किया जायेगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। इसका प्रतिदिन फालोअप लिया जायेगा, जब तक कोरोना संदिग्ध केस का परिणाम निगेटिव नहीं आ जाये। यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो संबंधित के फर्स्ट कांटेक्ट को 14 दिन तक होम कोरंटाइन रखा जायेगा और फालोअप अतिरिक्त 14 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा। क्षेत्र को तत्काल एवं नियमित अंतराल पर सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। संदिग्ध केस को आरआरटी/ एमएमयू द्वारा परीक्षण किये जाने पर एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
         जिला दंडाधिकारी ने कोरोना पॉजीटिव एवं संदिग्ध व्यक्तियों के समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हेंड और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन किया जाना सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगे।


Post a Comment

أحدث أقدم