शनिवार की रात्रि 9 बजे से सोमवार प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-3 के तहत दी गई छूट में रहेगा विराम


 कलेक्टर श्री यादव ने जारी किया आदेश


जबलपुर/अक्षर सत्ता/ ऑनलाइन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 8 अगस्त शनिवार को रात्रि 9 बजे से 10 अगस्त सोमवार को प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-3 के तहत दी गई छूट में विराम रहेगा।


      जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की सीमा के अंतर्गत दी गई छूट में विराम दिया गया है। विराम अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से अनावश्यक निकलने की अनुमति नहीं होगी।


      अति आवश्यक वस्तुएं जैसे- दूध की दुकान, अस्पताल, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें और निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा।


      केन्द्र व राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालय 8 अगस्त शनिवार रात्रि 9 बजे से 10 अगस्त सोमवार प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे। किन्तु अति आवश्यक सेवा वाले शासकीय वि‍‍भाग जैसे- नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। किन्तु  अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहन मुक्त रहेंगे।


      फ्लाइट्स एवं ट्रेन से आने-जाने वाले यात्रियों की यात्रा टिकट ही ई-पास माने जायेंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्री अपने वाहन से आ-जा सकेंगे। सिटी बसें, प्राइवेट बसें, ऑटो, टैक्सी, कैब, ई-रिक्शा पूर्णत: बंद रहेंगे। लॉज, धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे। लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आई.डी. कार्ड) रखना आवश्यक होगा। सभी गैर आवश्यक गतिविधियाँ (शराब दुकानों सहित) 8 अगस्त शनिवार रात्रि 9 बजे से 10 अगस्त सोमवार प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी।


      केन्द्रीय उत्पाद फैक्ट्री जैसे- जी.सी.एफ. ओ.एफ.के., व्ही.एफ.जे., सी.ओ.डी., जी.आई.एफ., 506 आर्मी बेस वर्कशॉप एवं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रिछाई, अधारताल स्थित औद्योगिक संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे। अति आवश्यक बैंकिंग सेवायें एवं ए.टी.एम. खुलें रहेंगे।


   


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