प्रयागराज/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रासुका के तहत बंद डाक्टर कफील की हिरासत रद्द करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करने का मंगलवार को आदेश दिया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल की पीठ ने कफील की मां नुजहत परवीन की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फरवरी की शुरुआत में एक सक्षम अदालत द्वारा डाक्टर कफील को जमानत दे दी गई थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना था। लेकिन उन्हें 4 दिनों तक रिहा नहीं किया गया और बाद में उनपर रासुका लगा दिया गया।
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