नरसिंहपुर जिले में 46 कंटेनमेंट एरिया और घोषित


नरसिंहपुर/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने गोटेगांव के भगत सिंह वार्ड, नेहरू वार्ड, पटैल वार्ड, पुलिस लाईन वार्ड, गौरादेवी वार्ड, कामथ वार्ड, रूद्रवार्ड गोटेगांव एक, कामथ वार्ड, आजाद वार्ड, बोस वार्ड, पटैल वार्ड व रूद्रवार्ड गोटेगांव दो, तहसील गोटेगांव के ग्राम इमलिया, ग्राम गुंदरई, ग्राम बगासपुर, ग्राम झौंतेश्वर, ग्राम भामा, ग्राम कुम्हड़ाखेड़ा, ग्राम सिमरिया व ग्राम कुम्हड़ाखेड़ा के आंशिक क्षेत्र, तहसील तेंदूखेड़ा की जनपद पंचायत चांवरपाठा के ग्राम गंगई व ग्राम इमझिरा, नरसिंहपुर तहसील के ग्राम मुड़िया व ग्राम मुंगवानी और नरसिंहपुर के आजाद वार्ड के खोबा वालो के बाजू से, आजाद वार्ड के राज विंडो कूलर के बाजू से, मुशरान वार्ड क्रमांक 14 के सांकल रोड सिद्धी ऑनलाइन सेंटर के सामने साहू का मकान, शिवाजी वार्ड क्रमांक 10 के अखाड़ी मोहल्ला जैन साहब के मकान के पास, सुभाष वार्ड क्रमांक 24 के कोतवाली थाना के पीछे शासकीय क्वाटर, सुभाष वार्ड क्रमांक 25 के अमीषा शो रूम के बाजू से मने रोड, पाठक वार्ड क्रमांक 8 के पाली मोहल्ला के हेमलता उमरे के मकान के बाजू में, पटैल वार्ड क्रमांक 18 काली मित्र मंडल के पास, गांधी वार्ड क्रमांक 16 नलकूप के पास, राम वार्ड क्रमांक 15 खपरे वाले ठाकुर मास्टर के पास आनंद नगर कॉलोनी, शंकरवार्ड क्रमांक 2 के शंकर मंदिर के पास, गयादत्त वार्ड क्रमांक 14 नीरज महाराज के घर के पास, गयादत्त वार्ड क्रमांक 14 के संतोष लूनावत लोहा सीमेंट दुकान के पीछे, तिलक वार्ड क्रमांक 11 रंग महल वस्त्रालय के पास मेन रोड, नरसिंह वार्ड क्रमांक 5 छोटी मस्जिद के पास, कामर्थ वार्ड क्रमांक 21 जैन किराना मेन रोड, भगत सिंह वार्ड क्रमांक 26 पीएनटी कॉलोनी में अखिलेश त्रिपाठी के बाजू से, मुशरान वार्ड क्रमांक 12 जेल के पीछे वाले क्वार्टर, रानी अवंती बाई वार्ड क्रमांक 28 डॉ. कासिव के घर के पास, शास्त्री वार्ड क्रमांक 22 गिरिराज स्कूल के सामने रोड क्रास कर मनोहर कोरी के पास, गांधी वार्ड क्रमांक 16 शीश महल साड़ी शो रूम मेन रोड व राजीव वार्ड क्रमांक 24 डॉ. चांदोरकर के पास में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इन 46 स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर यहां कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा आरआरटी द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। ये आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
         इस सिलसिले में कलेक्टर ने निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने और जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए भी दल गठित किया है। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा और इस ऐरिया के सभी निवासियों को होम कोरंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। कंटे‍नमेंट एरिया के व्यक्तियों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ सीईओ जनपद को क्षेत्र का तत्काल एवं नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से सेनेटाइजेशन कराने के निर्देश भी दिये हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि कंटेनमेंट क्षेत्र के सभी घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से दिया जावे और समस्त प्रभावित व्यक्तियों को सार्थक एप का उपयोग करना अनिवार्य होगा।


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