राज्य सरकारें कोविड मरीजों के लिए एंबुलेंस सेवा के दाम तय करें : सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वह कोरोना वायरस के मरीजों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एंबुलेंस सेवाओं के लिए उचित रेट सुनिश्चित करे। ताकि मरीजों से ज्यादा पैसे न लिए जा सके। 


सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि देश के कई हिस्सों से ऐसा खबरें आ रही है कि लोग कोरोना में एंबुलेंस के उल्टे सीधे पैसै ले रहे हैं। जिसके लोगों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने इसके लिए कहा है कि बेशक राज्य सरकार केंद्र की सरकार की कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कर रही है मगर उन्होंने एंबुलेंस को लेकर कोई गाइनलाइन तय नहीं की। 


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