कोरोना : शहर में आज रात 10 बजे से बाजार रहेंगे बंद

 

संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

जबलपुर/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जबलपुर शहर की सीमा क्षेत्र के भीतर आज बुधवार से प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिये हैं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केमिस्ट, खान-पान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ ही आवश्यक सेवायें, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड आने-जाने के लिए आवागमन साधनों को भी अनुमति होगी। सामानों की आवाजाही करने वाले वाहन ट्रक, डम्फर तथा औद्योगिक गतिविधियां भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगीं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि जबलपुर जिलों की सीमा अंतर्गत होली या अन्य त्यौहारों हेतु जुलूस, शोभायात्रा, रैली, मेले, उर्स प्रोसेशन आदि का आयोजन पर भी आगामी आदेश तक रोक रहेगी। आदेश के अनुसार खुले स्थानों पर आयोजित समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही किये जा सकेंगे। सौ से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से पूर्व अनुमति प्राप्त करना बंधनकारी होगा। बंद या कवर्ड स्थानों पर उनकी कुल क्षमता के पचास प्रतिशत से अधिक क्षमता के लोगों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश में कहा गया है कि मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन कराया जाये। तथा उल्लंघन करने वालों पर पूर्व निर्धारित अर्थदंड लगाया जाये। कोरोना प्रोटोकॉल एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा जुर्माना नहीं दिये जाने अथवा विवाद किये जाने पर ऐसे व्यक्ति का वीडियो तैयार कर संबंधित थाने में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

आदेश के मुताबिक दुकानदारों को दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा गोले बनाकर फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कराना होगा। दुकानदारों से कहा गया है कि उनके प्रतिष्ठान पर आने वाले व्यक्तियों या ग्राहकों से संव्यवहार तभी करें जब वह ठीक ढंग से मास्क का इस्तेमाल कर रहा हो। ऐसा नहीं किये जाने पर दुकानदार को भी जिम्मेदार माना जायेगा तथा नियमों के उल्लंघन के आरोप में उसके प्रतिष्ठान को सील कर दिया जायेगा।

प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र से आये व्यक्तियों को सात दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा तथा लक्षण दिखाई देने पर उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र जाकर कोविड टेस्ट कराना होगा। आदेश के अनुसार जबलपुर शहर एवं उसके आसपास के समस्त स्थलों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना स्वयं व्यक्ति की जवाबदेही होगी। उल्लंघन की दशा में ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी तथा उनके वाहनों को जप्त कर थानों में जमा कर सकेगी। विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों में इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं रहेगा तथा वह इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी। इन संस्थानों में सेनेटाईजेशन, मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन, पुलिस, नगर निगम के अमले द्वारा निरंतर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि नगर निगम के वाहनों द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से शहर में नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने हेतु जागरूक किया जाये। पुलिस द्वारा चौराहे पर लाउडस्पीकर से उद्घोषणा की जाये। साथ ही ग्राम कोटवारों के माध्यम से सभी ग्रामों में डोंडी पिटवाकर रोको-टोको अभियान चलाया जाए।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा एसडीएम द्वारा दी गई अनुमति में दर्शित लिखित शर्तों का उल्लंघन करने पर आयोजनकर्ता अथवा व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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