बिहार : कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत आयोजित न करें होली मिलन समारोह


वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा

रिपोर्टर सतीश मिश्रा

मोतिहारी/पूर्वी चम्पारण/बिहार/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। मुख्यमंत्री द्वारा वीसी के माध्यम से होली एवं शब ए बारात पर्व की तैयारी को लेकर कानून व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के साथ की। वीसी में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक तथा पुलिस अधिक्षक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली पर्व के होलिका दहन स्थल (संवेदनशील, अतिसंवेदनशील) जगहों को सूची तैयार कर ली जाए। 

शरारती तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए होली मिलन समारोह आयोजित न किया जाए। असामाजिक तत्व पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट  करने वाले एवं सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान दिया जाए डीजे एवं अश्लील गाना पर प्रतिबंध रहेगा।  अगर इस तरह कहीं घटना घटती है तो तुरंत डीजे के मालिक पर कार्यवाही की जाय। शांति समिति की बैठक मे युवाओं की सक्रिय भूमिका ली जाए। होलिका दहन के दिन विशेष सतर्कता की आवश्यकता है उसी दिन सब ए बरात भी है और दोनों का रूट निर्धारित कर ली जाए। संप्रदायिक माहौल पर विशेष ध्यान दिया जाए। होली के दिन सभी प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी अपने कर्तव्य स्थल पर सतत रहें यह सुनिश्चित किया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाद का मुख्य कारण भूमि विवाद है अतः भूमि विवाद का निपटारा हेतु प्रत्येक शनिवार को थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी द्वारा संयुक्त बैठक नियमित रूप से हो यह सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक 15 दिन अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा बैठक हो तथा प्रत्येक माह  जिलाधिकारी, एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा भूमि विवाद को लेकर बैठक करे। भूमि विवाद पर निगरानी रखा जाए, कम से कम भूमि विवाद हो और जल्द से जल्द इस विवाद का समाधान हो विशेष ध्यान देना होगा ताकि क्राइम कंट्रोल हो सके। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है अतः होली के दिन असामाजिक तत्व एवं कुछ लोगों द्वारा मदिरा सेवन इत्यादि की जाएगी अतः होम डिलीवरी करने वाले को विशेष ध्यान दिया जाए। जनता के बीच जागृत पैदा किया जाए ताकि लोगों के बीच यह संदेश जा सके कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पर्व मनाए।

 


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