बिहार : 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया


सतीश मिश्रा 

मोतिहारी/पूर्वी चम्पारण/बिहार/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। तुरकौलिया क्षेत्र अन्तर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु विशेष दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया । जांच में  2 प्रतिष्ठानों भुआल मिष्ठान भंडार एवम् फर्जुला अंसारी के मोटर गैरेज से 2 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया तथा संबंधित नियोजकों के विरूद्ध बाल एवम् किशोर श्रम (प्रतिषेध एवम् विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत तुरकौलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई । दोनों विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के निर्देश पर उन्हें बाल गृह में तत्काल रखा गया है।

बाल एवम् किशोर श्रम (प्रतिषेध एवम् विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने पर दोषी व्यक्तियों को 20 हजार रूपए से लेकर 50 हजार रूपए तक का अर्थदंड तथा 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है।

आज की इस टीम में समीर सौरभ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तुरकौलिया-सह-प्रशिक्षु आईएएस, राकेश रंजन, श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के साथ श्री सुनील कुमार सिंह, प्रशिक्षु डीएसपी -सह-थाना प्रभारी तुरकौलिया,  धीरज कुमार, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, अभय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक, तुरकौलिया और पुलिस टीम, सुश्री जूली कुमारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मोतिहारी सदर-सह-प्रभारी तुरकौलिया, राकेश कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी, रविंद्र भूषण, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सुगौली, अनिल कुमार सिन्हा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, हरसिद्धि, शम्भूनाथ गुप्ता, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, रक्सौल,  विकास कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पीपराकोठी, प्रयास संस्था के विजय कुमार शामिल थे।

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