बालाघाट : नकली खाद्य सामग्री बेचने पर 2.47 लाख रुपये का जुर्माना

बालाघाट/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन कर आमजन एवं उपभोक्ताओं को मिथ्या छाप एवं अवमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने के मामले में विक्रेताओं एवं खाद्य सामग्री के निर्माताओं पर अपर कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए ने 2 लाख 47 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मिथ्याछाप पायी गई खाद्य सामग्री में पतंजलि ब्रांड का हनी (शहद) भी शामिल है। जुर्माने की यह राशि 30 दिनों के भीतर चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है। अन्यथा जुर्माने की यह राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल कर ली जायेगी।

     खाद्य सुरक्षा अधिकारी शरद चन्द्र साहू एवं वाजिद मोहिब द्वारा 30 जनवरी 2019 को वार्ड नंबर-5 बैहर चौकी, बालाघाट स्थित महेश किराना दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान का खाद्य लायसेंस वैध पाया गया। इस दौरान दुकान में रखी ब्रुक ब्रांड, ताजमहल चाय एवं पतंजलि हनी के अवमानक होने के संदेह में उनके नमूने एकत्र कर राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भोपाल में जांच के लिए भेजे गये थे। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल की 15 फरवरी 2019 की जांच रिपोर्ट के अनुसार पतंजलि हनी का नमूना मिथ्या छाप पाया गया।     इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा महेश किराना दुकान के मालिक अमित सचदेव एवं पतंजलि हनी के वितरक व निर्माता विजय ट्रेडिंग कंपनी मेन रोड, महावीर चौक बालाघाट के संचालक विजय बाफना, मां कृपा इंटरप्राईसेस, करमेता, जबलपुर के मालिक मधुसूदन पोद्दार, श्री मंगलमूर्ति ट्रेडर्स, सिरपुर इंदौर के समस्त निदेशक, मैनेजर एवं नामिनी एवं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, रूड़की रोड हरिद्वार उत्तराखंड के समस्त निदेशक, मैनेजर एवं नामिनी पर कार्यवाही के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

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