एसडीएम मंडला द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
मण्डला/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। अनुविभागीय दंडाधिकारी मंडला से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा 20 अप्रैल को प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित किया गया था, साथ ही बाद में प्राप्त निर्देश अनुसार इस कार्यालय से जारी सामाजिक विवाह के समस्त अनुमति मान्य की जाती है। अनुविभागीय दंडाधिकारी मंडला ने बताया कि सामाजिक विवाह समारोह में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। यह प्रतिबंध 27 अप्रैल से सम्पन्न होने वाले सभी वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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