बिहार : कोविड-19 के दिशा-निर्देश का पालन कर लोगों को जागरूक करें : कलेक्टर


राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, समाजसेवियों  और व्यापारियों   के साथ बैठक आयोजित 

रिपोर्टर सतीश मिश्रा 

मोतिहारी/पूर्वी चम्पारण/बिहार/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण शीर्षत कपिल अशोक के अध्यक्षता में  कोविड-19 के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, समाजसेवियों  और व्यापारियों   के साथ बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में जिलाधिकारी ने कोविड-19 के दिशा-निर्देश का पालन जनप्रतिनिधियों को करने को कहा और लोगों को जागरूक करने को कहा। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि खुद मास्क पहनें और अपने ग्राहकों को भी मास्क पहनने हेतु प्रेरित करें।

उन्होंने जिला में कोरोना के स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि, जिले में अब तक 130 पॉजिटिव मामले मिले है। जिले में एक कोविड केयर सेंटर पैरामेडिकल हॉस्टल, सदर अस्पताल में बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में आर.टी.पी.सी.आर. से रोजाना जांच होने की संख्या बढ़ाई गई है । प्रधानमंत्री द्वारा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलाए जाने वाले टीकाकरण उत्सव में आमजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जनप्रिनिधि उन्हें प्रेरित करें।

जिलाधिकारी ने बताया कि मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं । 

1. सभी स्कूल / कॉलेज / कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे । पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी । 

निम्नलिखित क्रमांक 2 से 12 पर अंकित निर्णयों को 30 अप्रैल , 2021 तक लागू किया जाएगा 

2. सभी दुकानें / प्रतिष्ठान संध्या 7 बजे तक ही खुलेंगे । उक्त रोक भोजनालय , ढाया . रेस्टोरेंट, होटल पर लागू नहीं होगी । 

दुकानों / प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा : दुकानों / प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा । दुकानों / प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी । दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों ( 2 गज की दूरी ) का अनुपालन किया जाएगा , जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। 

3 . रेस्टोरेंट / ढाबा / भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे । होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस ( Take away service ) का संचालन अनुमान्य होगा । 

4. सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे । 

5 . सभी पार्को एवं उद्यानो में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा । 

6. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे । 

7 . सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत- प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाओं यथा - पुलिस , फायरब्रिगेड , स्वास्थ्य , आपदा प्रबंधन , दूरसंचार , डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी। 

8 . सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी ।

9. प्राईवेट कार्यालयों एव संस्थाओं के व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंधेज लागू नहीं होगा।

10.सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों - सरकारी एवं निजी- पर रोक रहेगी । 

11.अतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी । 

12.पब्लिक ट्रासपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमती रहेगी ।• सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में 33% कर्मचारियों के दैनिक रोटेशन पर कार्य जारी रहेंगे। 

उन्होंने कहा कि उक्त गाईड लाइन का पालन किया जाय। उन्होंने कहा कि आम लोगो के बीच टीका लेने हेतु जागरूक किया जाय। उन्होंने कहा कि जिला  मे वैक्सीन की कमी नहीं हैं, आक्सीजन की कोई कमी नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ट्रेकिंग, ट्रेसिग, ट्रीटमेन्ट, कौन्सेलिग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बारी बारी से सभी जनप्रतिनिधियों,  व्यवसायियों से राय जानी तथा सहयोग करने की अपील की। 

बैठक मे पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त , अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, उपस्थिति थे।



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