बिहार : चुनावी ड्यूटी में मौत होने पर परिजनों को 30 लाख मुआवजा


रिपोर्टर सतीश मिश्रा 

पटना/बिहार/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। बिहार ग्राम पंचायत चुनाव मई-जून में संभावित चुनाव में डयूटी के दौरान सरकारी कर्मी या पदाधिकारी की मौत कोरोना से होती है तो संबंधित व्यक्ति के स्वजन को 30 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। साथ ही चुनावी डयूटी के दौरान उग्रवादी हिंसा में मौत पर भी 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। जबकि सामान्य स्थिति में मौत पर 15 लाख, स्थायी अपंगता में साढ़े सात लाख रुपये का मुआवजा देय होगा। उग्रवादी हिंसा में यदि स्थायी अपंगता होती है तो उक्त व्यक्ति को 15 लाख का मुआवजा सरकार देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उन्हें स्वीकृति दी गई ।

कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बैठक के बाद बताया कि आम चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी मुआवजा का प्रविधान लागू किया गया है। इस फैसले के दायरे में पीठासीन पदाधिकारी, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, पुलिस पदाधिकारी, जवान, केंद्रीय फोर्स के जवान, अफसर, वाहन चालक आएंगे। डीएम की अनुशंसा पर मुआवजे की राशि जारी होगी।

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