जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
रिपोर्टर विजय पटेल
मण्डला/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु म०प्र०शासन गृह विभाग से प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर समय-समय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर संपूर्ण मण्डला जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रांतर्गत कोरोना कर्फ्यू 30 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लगाया गया है। जारी आदेश के तहत् कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु संपूर्ण मण्डला जिले की वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाया जाना अत्यावश्यक हो गया है। अतः पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उन्ही प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत संपूर्ण मण्डला जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रांतर्गत कोरोना कर्फ्यू की अवधि 7 मई 2021 की सुबह 6 बजे तक बढ़ाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया है कि जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। पूर्व में जारी आदेशों की शेष शर्ते यथावत प्रभावशील रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उपरोक्तानुसार विशेष परिस्थितियों में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनों से मुक्त रखा गया है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर/मॉस्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईड लाईन का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश मण्डला जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा में तत्काल प्रभावशील होगा।
एक टिप्पणी भेजें