रिपोर्टर सतीश मिश्रा
पटना/बिहार/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। दिव्यांगजनों को एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (Unique Disability ID) जारी किये जाने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश में समस्त दिव्यांगजनों हेतु यूडीआईडी परियोजना कार्यान्विन्त है, जिसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को Unique Disability ID (UDID) कार्ड निर्गत किया जाना है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों हेतु निर्गत UDID कार्ड राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु एकल दस्तावेज के रूप में मान्य है, जिसके सन्दर्भ में राज्य सरकार एतद् द्वारा संकल्प निर्गत करती है कि UDID कार्ड के माध्यम से दिव्यांगजनों को निम्न लाभ देय होगा।
1. (i) समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं० 03/यो027/2017/5722 दिनांक- 27.11.2017 द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत प्रदत सभी लाभ यथा:- सम्बल योजना अंतर्गत अनुदान छात्रवृति, स्वरोजगार हेतु ऋण, कृत्रिम अंग एवं उपकरण, विशेष विद्यालय, नेत्रहीन विद्यालय, बहुदिव्यांगता एवं अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान, राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत संचालित योजनाएँ, भारत सरकार की योजनाओं में राज्य सरकार की सहभागिता से संबंधित योजनाओं का लाभ (ii) बस यातायात लाभ हेतु पास निर्गत करना
(ii) रेल यातायात में आरक्षण एवं रियायती लाभ हेतु पास निर्गत करना । (iv) राज्य सरकार की नियुक्ति में 4% आरक्षण, राज्य के शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण
(v) राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का लाभ
(vi) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,
2017 के प्रावधानों के अंतर्गत देय सभी लाभ एवं अन्य लाभ 2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है
यह संकल्प तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगी ।
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