शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू
अन्य सभी दिनों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू
रिपोर्टर अमित दीक्षित
नरसिंहपुर/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। प्रदेश में कोविड- 19 संक्रमण की दर में कमी के मद्देनजर कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में राज्य शासन के नवीन दिशा निर्देशों और जिला स्तरीय क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से विचार-विमर्श के बाद जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने नवीन संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले में एक जून से 15 जून तक की अवधि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
इस सिलसिले में जारी आदेश के अनुसार जिले में शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक जनता कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। अन्य सभी दिनों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। जिस भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति एकत्र होना है, उनकी सूची स्थानीय अनुविभागीय दंडाधिकारी/ तहसीलदार को अनिवार्य रूप से देना होगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन/ मेले आदि, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/ कोचिंग संस्था बंद रहेंगी, जबकि ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, आडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे। सभी धार्मिक/ पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे।
अत्यावश्यक सेवायें देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन विभाग आदि शामिल हैं।
अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को स्थानीय अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं तहसीलदार को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व देना अनिवार्य होगा।
जिले के नगरीय क्षेत्रों में अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेंटर की दुकानें तथा अन्य प्रयोजन की दुकानें नगरीय निकाय तथा स्थानीय प्रशासन की संस्था इस प्रकार निर्धारित करेगी कि एक प्रकार की दुकानें 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। इन दुकानों को इस प्रकार खोला जायेगा कि एक दिन सड़क के एक तरफ (पट्टी की दुकानें) खोली जायेंगी और दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खोली जायेंगी। आड ईवन (सम- विषम) कार्यानुसार दुकानें खोली जा सकेंगी अर्थात् यदि वाहन सुधार की 10 दुकानें हैं तो 5 दुकानें एक दिन खुलेंगी व 5 दुकानें अगले दिन खुलेंगी।
जिले के नगरीय क्षेत्र के समस्त रेस्टारेंट एवं भोजनालय कुल केपेसिटी की 50 प्रतिशत उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे। उद्योगों के कच्चे/ तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिये खुली रखी जा सकेंगी। पेट्रोल/ डीजल पंप/ गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मंडी, खाद/ बीज/ कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी।
बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम चालू रहेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशंस को अनुमति रहेगी। बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसीएस से जुड़े संस्थानों के MPls, Cooperative credit socities, कैश मैनेजमेंट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक- टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड- 19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी।
ऑटो, ई- रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी। मोहल्लों/ कॉलोनियों/ ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी।
सम्पूर्ण प्रदेश में ई- कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड- 19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से Labour Market कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे। थोक सब्जियां/ फल/ फूल के बाजार के लिये जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगे। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का संपूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल/ नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों/ कर्मियों को छूट रहेगी। मेंटनेंस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्राइईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी/ अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी।
उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प/ मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
फायर बिग्रेड, टेली- कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/ डीजल/ केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवायें, दूध एकत्रीकरण/ वितरण, फल- सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।
“नो मास्क- नो सर्विस” का करना होगा पालन
दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा। “नो मास्क- नो सर्विस” अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा, तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार “नो मास्क- नो सर्विस” प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
अनुमति प्राप्त सामाजिक कार्यक्रमों जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शव यात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन में सामाजिक दूरी का पालन होगा। हैंडवॉश/ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखनी होगी और सभी शामिल व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा, इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सभी को अनिवार्य रहेगा। फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्नानुसार उल्लेखित नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इनमें अपना मास्क लगाने और उतारने से पहले एवं बाद में और किसी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करना होगा। किसी मास्क को उतारने पर उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करना होगा। कपड़े का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धोना जरूरी है। मेडिकल मास्क को उपयोग के बाद कूड़ेदान में फेंकना आवश्यक है। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो मूवमेंट का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
निर्देशों में कहा गया है कि सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो, प्रत्येक रविवार घर के अंदर ही रहें एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल- जोल कम रखें, जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके।
सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी दो गज की दूरी बनाये रखेगा। भीड़भाड़ वाली जगहों विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्ति द्वारा श्रमिकों/ कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा। सभी व्यक्तियों को सलाह दी गई है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है को छूने के बाद साबुन और पानी से हाथ धोंये या सैनिटाइजर का उपयोग करें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
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