सिवनी : मुख्यमंत्री कोविड -19 बाल कल्याण योजना अंतर्गत 6 आवेदन स्वीकृत


सिवनी/अक्षरसत्ता/ऑनलाइन। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री कोविड -19 बाल कल्याण योजना अंतर्गत पार्टल http://covidbalkalyan.mp.gov.in/ पर महिला एवं बाल विकास विभाग सिवनी में कुल 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदको के पात्रता सबंधी परिक्षण उपरांत कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की 27 मई को आयोजित हुई बैठक में सभी 6 हितग्राहियों के आवेदन स्वीकृत कर लिए गए हैं। 6 बाल हितग्राहियों आवेदनों में विकासखंड कुंरई के 3, विकासखंड धूमा के 2 एवं विकासखंड सिवनी से 1 हितग्राही को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निम्न लाभ प्रदाय किये जाएंगे। 

मासिक पेंशन : - योजना के प्रावधान अनुसार हितग्राही के 21 वर्ष पूर्ण होने तक 5000 रु प्रतिमाह पेंशन दी जावेगी । 

खाद्यान्न सुरक्षाः- योजना के प्रावधान अनुसार हितग्राही के 21 वर्ष पूर्ण होने तक बाल हितग्राही के संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत मासिक राशन निःशुल्क प्रदाय किया जायेगा। बाल हितग्राही द्वारा शिक्षा गृहण करने की स्थिति में बाल हितग्राही की पात्रता अनुसार योजना की कंडिका 5.3 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् लागू लाभ संबंधित विभाग द्वारा प्रदाय किये जायेंगे।

जिला प्रशासन ने अपील की है कि जिले में यदि ऐसे और भी कोई बाल हितग्राही हों, वे पोर्टल http://covidbalkalvan.mp.gov.in/ पर आवेदन कर शासन द्वारा प्रदाय योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाल हितग्राही योजना की पात्रता संबंधी निर्देशो का अवलोकन पोर्टल पर किया जा सकता है या अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सिवनी से कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।    

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