महाराष्ट्र : अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द, 2 लाख का जुर्माना


मुंबई/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। बम्बई हाईकोर्ट ने अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द करते हुए कहा कि यह फर्जी तरीके से हासिल किया गया है।

उल्लेखनीय है कि नवनीत राणा पर फर्जी कागज़ात के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप था। हाईकोर्ट ने नवनीत राणा पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। नवनीत राणा के सर्टिफिकेट को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि नवनीत राणा मूलत: पंजाब से आती हैं और लबाना जाति से हैं, जो कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती हैं। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनवाया।

अमरावती से सांसद नवनीत राणा संसद के सत्र के दौरान लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। बीते सत्र में एंटीलिया केस को लेकर उन्होंने राज्य की उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उल्लेखनीय है कि नवनीत ने 2014 में राजनीति में एंट्री की थी और एनसीपी की ओर से चुनाव लड़ा मगर हार गई थीं। हालांकि, 2019 में निर्दलीय मैदान में उतरीं और चुनाव जीत गईं। नवनीत राणा के पति रवि राणा महाराष्ट्र के विधायक हैं।

Post a Comment

Previous Post Next Post