कहा-कोविड से हुई मौतों को मृत्यु प्रमाणपत्रों में कोविड मौतों के रूप में ही दर्शाया जाएगा
नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। केंद्र ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि सभी कोरोना पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान राज्यों के सामर्थ्य से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा।
महामारी के कारण 3,85,000 से अधिक मौतें हुई हैं जिनके और भी बढ़ने की आशंका है।
कोरोना पीड़ितों के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र पर केंद्र ने कहा कि कोविड से हुई मौतों को मृत्यु प्रमाणपत्रों में कोविड मौतों के रूप में ही दर्शाया जाएगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की थी।
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