बिहार : दुकानों को एक दिन छोड़कर सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति


रिपोर्टर नुरुल होदा
मोतिहारी/पूर्वी चंपारण/बिहार/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना द्वारा दुकानों एवं प्रतिष्ठान एक दिन के नियमित अंतराल पर (Altemate days) प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

उपरोक्त निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करते हुए सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठान एक दिन के अंतराल पर (Altemate days) प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न प्रतिष्ठानों को भी निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप खोलने की अनुमति दी गई  है :

1. ऑटोमोबाईल शो रुम, HSRP (High Security Registration Plate) केन्द्र एवं प्रदूषण जाँच केन्द्र को 2 जून, 4 जून, 6 जून और 8 जून को प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

2. मोटर गैरेज वर्कशॉप, ऑटोमोबाईल पार्ट्स एवं मिष्ठान की दुकान प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

विशेष परिस्थिति में यदि दुकानों के समय के संदर्भ में परिवर्तन करने की स्थिति उत्पन्न होने के क्रम में इस कार्य हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुमण्डल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय उच्च पथों पर स्थित मोटर गैरेज को खोलने हेतु आवश्यकतानुसार समय निर्धारण करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को प्राधिकृत किया गया है।

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